आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपके साथ Indian Citizenship Act in Hindi PDF शेयर करेंगे, जिसे आप इसी पोस्ट में नीचे दिए गए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके पढ़ सकते है|
हिंदी भषा में इसे नागरिकता अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यह वर्ष 1955 में लागू किया गया था| इसे एक कानून भी बोला जा सकता है, इसके अंतर्गत नागरिकता पाने और समाप्त होने का प्रावधान होता है| सम्पूर्ण Indian Citizenship Act के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट में शेयर किया गया पीडीऍफ़ नोट्स का अध्ययन अवश्य करें|
Indian Citizenship Act in Hindi PDF
PDF Name | नागरिकता अधिनियम PDF |
Language | Hindi |
No. of Pages | 12 |
PDF Size | 2.5 MB |
Category | Polity |
Quality | Excellent |
नागरिकता अधिनियम PDF Summary
नागरिकता से सम्बंधित कानून किसी भी देश के लिए बहुत ही अहम् होता है| इससे सम्बंधित जानकारी हमे संविधान के भाग II के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में मिलता है| लेकिन संविधान में इस सम्बन्ध में कोई भी स्थायी अथवा विस्तृत प्रावधान नही दिया
दरअसल अगर सरल शब्दों में नागरिकता को परिभाषित किया जाये तो हमलोग यह कह सकते है कि नागरिकता किसी भी देश के व्यक्ति और उस देश के सम्बन्ध को दर्शाता है|
अगर आप भारत के रहते वाले है तो आपका सम्बन्ध भारत से है और आपको भारत का ही नागरिकता प्राप्त होगा| सभी देश का नागरिकता को लेकर अपना अलग-अलग कानून होता है|
अगर आपका माता और पिता भारत का स्थायी निवासी है और आपका जन्म भारत में ही हुआ है तो आपको भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज का आवश्यकता नही होगा|
Download Indian Citizenship Act in Hindi PDF
नीचे दिए गए डाउनलोड बटन का अनुसरण करके आप भारतीय नागरिकता अधिनियम के सम्पूर्ण नोट्स को पीडीऍफ़ के रूप में डाउनलोड कर सकते है|
प्रश्न:- भारत के संविधान के भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है?
उत्तर:- भाग II
प्रश्न:- भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है?
उत्तर:- एकल नागरिकता
प्रश्न:- भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है?
उत्तर:- इंग्लैंड से
प्रश्न:- भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है?
उत्तर:- गृह मंत्रालय द्वारा
प्रश्न:- संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है?
उत्तर:- अनुच्छेद 11
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